उत्तर प्रदेश(रामपुर):- एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे 9 से आज़म खान को मिली राहत। पुलिस ने आज़म खान, अब्दुल्लाह आज़म और तंज़ीन फात्मा की कोर्ट से मांगी थी रिमांड, कोर्ट ने की ख़ारिज।
आज़म खान पर दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट ने नहीं दी पुलिस रिमांड,अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने स्टेट की ओर से बहस की तो पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी कमरुल हसन सिद्दीकी ने आज़म खान के पक्ष से बहस की। इसके एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट 9 ने आज़म खान की पुलिस रिमांड की अपील खारिज की।पुलिस आज़म खान की रिमांड चाहती थी।
सांसद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मुकदमे में पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगा था। कोर्ट ने इस मामले में 7 मार्च की तारीख लगाई थी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़म खान की पेशी हुई। शत्रु संपत्ति के मामले में पुलिस आज़म खान तंज़ीन फ़तिमा ओर अब्दुल्ला आज़म की 10 दिन की रिमांड चाहता था।
रामपुर रिपोर्टर:- वासिक उन्नबी ख़ान