मेरठ सांसद कोर्ट में हुए पेश, 2012 के एक मुकदमे में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई


उत्तर प्रदेश(मेरठ):- मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए कोर्ट ने बाकायदा उन्हें तलब किया जहां धारा 144 के मुकदमे में उन्हें राहत दी गई है जबकि सन 2012 के एक मुकदमे उन पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ....


दरअसल 2012 में हाईकोर्ट बेंच की वेस्ट यूपी में स्थापना की मांग को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सिटी स्टेशन पर पहुंचकर रेल को रोका गया था जा 22 मिनट तक ट्रेन रुकी रही जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर रेल अधिनियम की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जहां कोर्ट ने आज उन्हें पेश होने की हिदायत दी थी और तलब करते हुए उन पर आरोप तय होंगे जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी हालांकि इस मुकदमे के अलावा धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी नौचंदी थाने में दर्ज था जिसको लेकर भी उन्हें तलब किया गया था जहां इस मुकदमे में 25000 के जाति मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया है जबकि जमानती वारंट जारी हुए थे लेकिन ऐसे में एक मुकदमे में सांसद राजेंद्र अग्रवाल को राहत मिल गई है...  और दूसरे में अब आगे तारीखे चलती रहेगी।



मेरठ ब्यूरो:- मुकेश ठाकुर