संभल: कोर्ट से 16 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश, जाने पूरा मामला


संभल:- जनपद संभल की चंदौसी में चेरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट में गलत तरीके से संस्थापक परिवार का सदस्य बनाने के मामले में कोर्ट ने 16 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।


जनपद संभल की चंदौसी में चेरिटेबलहॉस्पिटल ट्रस्ट में गलत तरीके से संस्थापक परिवार का सदस्य बनाने के मामले में कोर्ट ने याची राजीव गुप्ता की रिट पर 16 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए है।राजीव गुप्ता का कहना हैं कि उनके दादा ने जो ट्रस्ट बनाई थी उसमें यह शर्त थी कि उनके परिवार व खानदान से एक सदस्य ट्रस्ट में शामिल जरूर किया जायेगा लेकिन ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने इसमें उन्हें एंट्री न देकर किसी अन्य व्यक्ति को उनका ख़ानदानी बताकर गलत तरीके से उसका नाम शामिल कर लिया हैं। जिसमे न्यायालय ने दो लॉ कॉलेज के संचालको समेत कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े 16 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।


संभल ब्यूरो:-सरफराज अंसारी