न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 302 की धाराओ में दर्ज किया मामला


इटावा:- थानाक्षेत्र के अन्तर्गत लगभग पाँच माह पूर्व एक प्रेमी युगल का शव रेल्वे ट्रेक पर मिला था जिसकी शिनाख्त प्रेमचंद पुत्र ग्याप्रसाद निवासी ग्राम गोपाल पुर के रूप में हुई थी प्रार्थी के मामा वीरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम नगला बेनी थाना इकदिल ने न्यायालय के आदेश से तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरे भान्जे प्रेमचंद को रात्री में लगभग8बजे लायक सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम गोपाल पुर  किसी काम से अपने घर बुला ले गए लेकिन रात्री से लेकर सुबह तक मेरा भांजा घर लौटकर नहीं आया तो मेरी विकलांग बहिन ने मेरे पास फोन किया और बताया कि प्रेमचंद को रात्री में लायक सिंह अपने घर लेकर गए थे अभी तक बापस नहीं आया है लेकिन कुछ समय पश्चात सूचना मिली कि रेल्वे ट्रेक पर एक लड़का और एक लड़की का शव पड़ा हुआ जब उसको ग्रामीणों ने देखा तो उस शव की शिनाख्त प्रेमचन्द के रूप में हुई थी जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा मेरे भान्जे प्रेमचन्द्र की हत्या षणयंत्र के तहत लायक सिंह पुत्र लल्लू सिंह, तर्जन सिंह पुत्र लल्लू सिंह रेशमा देवी पत्नी लायक सिंह निवासी ग्राम गोपाल पुर थाना बलरई ने की है मेरे भान्जे की हत्या करने के बाद शव को रेल्वे ट्रेक पर रख दिया था न्यायालय के आदेश पर बलरई पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा302,201,120B के तहत दर्ज किया है।



रिपोर्टर:- सुबोध पाठक