गाजियाबाद: डी जे काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग काॅलेज का मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं 


काॅलेज के संचालक व जी डी ए अधिकारियों ने पहुँचाई विभाग को भारी राजस्व की हानि


गाजियाबाद:- मोदी नगर- निवाड़ी रोड स्थित डी जे काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग काॅलेज काञ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान अनुभाग जोन- 2 विभाग से मानचित्र स्वीकृत नहीं है। काॅलेज के संचालक काॅलेज को मानकों के विपरीत धहड़लें से चल रहा है । इसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत हुआ है। काॅलेज के मानक पूरे न किये जाने पर काॅलेज संचालक ने उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व की भारी हानि पहुँचाई है। इसके लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।


उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा दिनांक 17- 9 -2019 को पत्र के माध्यम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन -2 के जन सूचना अधिकार से डी जे काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग काॅलेज भवन निर्माण के संदर्भ में सूचना चाही गयी थीं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के जन सूचना अधिकारी एवं नगर नियोजक श्री के पी गौतम द्वारा अपने पत्र गा0वि0प्रा0 दिनांक 10- 10 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार डी जे काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग काॅलेज भवन का मानचित्र मास्टर प्लान अनुभाग जोन- 2 द्वारा स्वीकृत नहीं है। 


यह है कि प्राधिकरण से बिना सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किये उत्तर प्रदेश नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा- 16 के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत होने के पश्चात कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में ऐसी योजना के प्रतिकूल किसी भवन अथवा भूमि का न तो उपयोग करेगा अथवा न ही किसी को उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा, का प्रावधान है। काॅलेज के संचालक व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ा कर अपने निजी स्वार्थ में विभाग को राजस्व का भारी हानि पहुँचाने का काम किया है। भवन का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
सुरेश शर्मा, मोदी नगर, गाजियाबाद ।