न्यायालय के आदेश से 6माह बाद लिखा गया SC/ST और376 का मामला


 


इटावा/बलरई:-बलरई थाना क्षेत्र के ग्राम नगलातौर निवासी एकअनुसूचित जाति की महिला ने दो नामजद व दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जातिसूचक गाली देना तथा असलील हरक़तें करते हुएव बलात्कार की कोशिस करने के मामले में न्यायालय के आदेश से मामला दर्ज कराया है।


विवरण के अनुसार उक्त गाँव निवासी रूपा देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह ने मामला दर्ज कराया है कि22जनवरी को शाम चार बजे वह घर पर थी तभी पड़ोसी गाँव गोपालपुर के पुष्पेंद्र सिंह व अनिल पुत्र गण जीवन ग्राम गोपाल पुर निवासी दो अज्ञात व्यक्तियो के साथ मेरे घर के भीतर घुस आए और अनिल ने मेरा मुँह दवा दिया और जाति सूचक अश्लील गालियां दी और इसके बाद प्रार्थिनी ने अपने आप को किसी तरह वचाया अभियुक्त गणों द्वारा दरवाजे की कुंडी लगाकर दोनों अज्ञात व्यक्तियो ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे और उन्होंने तमन्चे से डराकर बलात्कार करने की कोसिस करने लगे वह चीखी चिल्लाई तो चीख सुनकर गाव के लोग आ गए तब उक्त लोगों ने कुण्डी खोली ओर डराते धमकाते हुए भाग गए उसके बाद वह शाम को बलरई थाने गई ऒर घटना की पूरी जानकारी बलरई थानाध्यक्ष को देते हुए तहरीर दी इसके बावजूद भी तत्कालीन बलरई थानाध्यक्ष द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया इसके बाद30जनवरी19को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया परन्तु इसके बाबजूद भी मामला दर्ज नहीं हुआ इसके वाद प्रार्थनी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा न्यायालय के आदेश पर बलरई पुलिस ने दो नामजद पुष्पेन्द्र व अनिल कुमार पुत्र गण जीवन सिंह तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ376,511,452,323,504,506,3(2)(VA)तथा अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।


रिपोर्टर:- सुबोध पाठक