रायबरेली:- लालगंज,रायबरेली। बिना लाइसेंस अब मांस की दुकाने नही लग सकेंगी। प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से रोंक लगा दी है। इसको लेकर सभी मांस विक्रेताओं के साथ पुलिस व नगर पंचायत प्रशासन ने बैठक की और जरूरी निर्देष जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि यदि बिना लाइसेंस दुकाने लगी मिली तो कार्रवाई तय है। कोतवाली परिसर में मांस विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक के दौरान अधिशाषी अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नगर व क्षेत्र में लगने वाली मांस की दुकाने नियम विरूद्ध हैं। बिना लाइसेंस कोई भी मांस अथवा पशु पक्षी विक्रय की दुकान नही लगेगी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी कई बार दुकानदारों को खूले में दुकाने लगाने के लिए मना किया गया था। कुछ दिन दुकाने पर्दे की पीछे लगी भी लेकिन प्रषासन की सुस्ती का फायदा उठाकर दुकानदारों ने फिर से दुकाने सड़क के ऊपर लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार प्रशासन सख्ती के मूड में दिख रहा है।सभी दुकानदारों से यह लिखित रूप से लिया गया है वह बिना लाइसेंस दुकाने नही लगाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई भी मांस विक्रेता बिना लाइसेंस मीट बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
रायबरेली ब्यूरो:- अभिषेक बाजपेई