इस राज्य में बना कानून, रेप करने वाले को इंजेक्‍शन लगाकर बना देंगे नपुंसक


 


लंदन:- रेप का दोषी पाए जाने वालों को दुनियाभर में कई सख्त तरीकों से दंडित किए जाने का प्रावधान हैं। इनमें पत्‍थर मारकर मौत के घाट उतार देना, जहर की घूंट पिला देना, लिंग कटवा देना, सिर कलम करा देना, चौहारे पर फांसी पर लटका देना, केम‌िकल देकर मार देना, गैस चैंबर में जहरीली गैंस से दम घुटवा देना जैसे तरीकों का आज भी दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह नया मामला है.रेप को लेकर नया कानून बना है अमेरिका के अलाबामा राज्य में, यहां के प्रशासन और राजनेताओं की सहमति से इस कानून को लागू कर दिया है, जिसमें रेपिस्टों को नपुंसक बनाने इंजेक्‍शन दे दिया जाएगा. इस कानून के तहत किसी शख्स पर 13 साल की कम की लड़की से रेप का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें नपुंसक बनाने वाला इंजेक्‍शन दिया जा सकता है या फिर उन्हें ऐसी दवाएं भी पिलाई जा सकती हैं, जिससे इंसान को नपुंसक बन जाए. कानून की पूरी व्याख्या इस प्रकार है।

यह कानून नाबालिग व मासूमों से रेप को लेकर बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी शख्स पर ऐसे आरोप लगे हैं तब मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अगर किसी शख्स पर ऐसे आरोप सिद्ध होते हैं और उसे कुछ सालों की कैद होती है और किसी कारणवश उसे बीच में पैरोल पर छोड़ना पड़ता है तो उसे जेल से बाहर जाने से पहले ही उसे ऐसा इंजेक्‍शन दे दिया जाएगा, जिससे उसकी शारीरिक संबंध स्‍थापित करने की क्षमता कम या कुछ समय के लिए खत्म हो जाए। इस इंजेक्‍शन का प्रभाव पूरी उम्र नहीं होगा। लेकिन‌ जब तक उनके सजा की समयावधि पूरी नहीं होती. उन्हें दोबारा किसी ऐसे अपराध में संलिप्त होने की क्षमता ही छीन ली जाएगी। जानकारी के अनुसार पैरोल पर किसी को छोड़ने के करीब एक महीने पहले यह इंजेक्‍शन दिया जाएगा। इसके बाद इंजेक्‍शन का प्रभाव छह महीने तक रहेगा. इससे पहले उनका पैरोल पीरि‌यड समाप्त हो जाएगा।